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नौगांव: 5 दिन से लापता दो युवतियां, मुस्लिम समाज ने किया थाने का घेराव


नौगांव (छतरपुर): छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में दो युवतियों के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। घटना को 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने सोमवार को थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की।



क्या है मामला?
परिजनों के अनुसार, दोनों युवतियां यूनियन बैंक से पैसे निकालने की बात कहकर घर से निकली थीं, लेकिन तब से वापस नहीं लौटीं।
गायब फोन: दोनों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं।
परिजनों का आरोप: पुलिस की जांच धीमी है और अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।
अप्रिय घटना की आशंका: परिजनों ने किसी अनहोनी का डर जताया है और जल्द बरामदगी की मांग की है।
पुलिस की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आश्वासन दिया है कि:
विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है।
शहर के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच जारी है।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द ही दोनों युवतियों को सुरक्षित तलाश लिया जाएगा।

[सास-दामाद की लव स्टोरी के बाद अब दादी का पोते पर आया दिल,नाती संग हुई फरार,घर परिवार छोड़कर रचाई तीसरी शादी, मामला बना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय]
अम्बेडकरनगर(यूपी) : महिला ने अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली बताया जा रहा है कि 52 वर्षीय महिला चार बच्चों की मां को अपने ही रिश्ते के 25 वर्षीय पोते से प्यार हो गया।बसखारी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर बेलवरिया दलित बस्ती की रहने वाली इंद्रावती (52 वर्ष) गांव के ही अपने रिश्तेदार जो उम्र में उससे (27 साल) छोटा है।उसके साथ फरार हो गई।दोनों ने गोविंद साहब मंदिर में जाकर शादी कर ली।एक ही गांव और एक ही जाति के होने के कारण इंद्रावती और आजाद के बीच दादी-पोते जैसा रिश्ता था।यह घटना अंबेडकरनगर में चर्चा का विषय बनी हुई है।जहां एक दादी की उम्र की महिला का अपने पोते की उम्र के युवक से शादी करना लोगों को हैरान कर रहा है।
छतरपुर में दुष्कर्म की वारदात: इंस्टाग्राम दोस्ती बनी धोखे का जाल


छतरपुर, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की एक विवाहित महिला के साथ छतरपुर के एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से छतरपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुतरी निवासी बॉबी राजा से हुई थी।
धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आरोपी बॉबी राजा ने महिला को शादी का झांसा दिया और यहां तक कि उसके पहले पति से तलाक करवाने के लिए न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज करा दिया। पीड़िता का आरोप है कि छह महीने पहले बॉबी राजा उसे सागर रोड स्थित एक रिसॉर्ट में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म के बाद जब पीड़िता ने बॉबी राजा पर शादी का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद से पीड़िता न्याय के लिए भटक रही थी और पिछले छह महीनों से युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस के चक्कर लगा रही थी। उसने ललितपुर (उत्तर प्रदेश) के एसपी को भी शिकायती आवेदन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अंततः पीड़िता ने छतरपुर एसपी से गुहार लगाई। महिला ने एसपी को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी बॉबी राजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे मोबाइल पर धमकी भरे कॉल भी कर रहा है और उसने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मानवता शर्मसार! बुजुर्ग को घसीटने वाले डॉक्टर पर FIR दर्ज, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती


नौगांव/छतरपुर। छतरपुर जिला अस्पताल में 77 वर्षीय बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले डॉक्टर राजेश मिश्रा के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। नौगांव थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा), 296 (लोक शांति भंग करना), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) [अब 3(5)] (जाति के आधार पर अपमानित करना) और 351(3) (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया है।
यह कार्यवाही तब हुई जब 18 अप्रैल को घटित इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में डॉक्टर राजेश मिश्रा एक असहाय बुजुर्ग को बेरहमी से घसीटते और मारते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे बुजुर्ग के साथ डॉक्टर का यह बर्ताव देखकर आमजन में गहरा आक्रोश फैल गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए नौगांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जीरो पर FIR दर्ज की और आगे की जांच के लिए केस को कोतवाली थाना छतरपुर स्थानांतरित कर दिया है।
कलेक्टर की त्वरित और सख्त कार्यवाही:
इस घृणित घटना पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने भी त्वरित और सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने तत्काल तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की, जिसके निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक हेल्थ डायरेक्टर सलोनी सिडाना ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डॉक्टर मिश्रा को 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।
इतना ही नहीं, कलेक्टर ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सिविल सर्जन को भी नोटिस जारी किया है। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर द्वारा मामले की जांच रिपोर्ट समय पर प्रेषित न करने पर डॉ. जी एल अहिरवार को भी लापरवाही का नोटिस दिया गया है और उन्हें 21 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया गया है।
कलेक्टर पार्थ जैसवाल की इस त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से आमजन में न्याय की उम्मीद जगी है। यह घटना चिकित्सा पेशे को कलंकित करने वाली है और उम्मीद है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई एक मिसाल बनेगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अमानवीय कृत्य करने की हिम्मत न कर सके। यह घटना यह भी दर्शाती है कि सोशल मीडिया की ताकत से किस प्रकार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है और दोषियों को कठघरे में लाया जा सकता है।

रामलला की 27 एकड़ जमीन पर विवाद, पुजारी के उत्तराधिकारियों और ग्रामीणों में झड़प,


गढ़ीमलहरा (छतरपुर)। गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बारी में स्थित प्राचीन रामलला सरकार मंदिर की 27 एकड़ जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। मंदिर के पूर्व पुजारी परमात्मादास महाराज के निधन के बाद उनकी जमीन के उत्तराधिकार को लेकर उनके पुत्रों और गांव के नए पुजारी व ग्रामीणों के बीच ठन गई है। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के दौरान झड़प और मारपीट की नौबत आ गई, जिसके बाद पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, ग्राम बारी के रामलला सरकार मंदिर के मुख्य पुजारी परमात्मादास महाराज वृद्धावस्था के कारण कुछ समय पहले स्वर्गवासी हो गए थे। उनकी अनुपस्थिति में मंदिर की व्यवस्था और भगवान रामलला की पूजा-अर्चना सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहमति से एक नए पुजारी को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप दी थी।
हालांकि, जैसे ही महंत परमात्मादास के पुत्रों को मंदिर से लगी 27 एकड़ जमीन की जानकारी हुई, उन्होंने वर्तमान पुजारी से विवाद शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को मंदिर की संपत्ति का उत्तराधिकारी बताते हुए जमीन पर अपना दावा ठोक दिया, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई।
मामले की जानकारी तब सामने आई जब ग्रामीणों ने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र खटीक के ग्राम में आयोजित जन चौपाल में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम को मामले का समाधान करने के निर्देश दिए।
एसडीएम और सौरा मंडल क्षेत्र की नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्ष मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ झूमा झटकी और हाथापाई तक हो गई।
शाम होते-होते, नायब तहसीलदार ने गढ़ीमलहरा थाने में फरियादी बनकर तीन आरोपियों के विरुद्ध छीना-झपटी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र कुशवाहा और अमित साहू को गिरफ्तार कर लिया है।
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब धर्म के नाम पर बड़े-बड़े आयोजन हो रहे हैं और संत महात्मा मोह माया त्यागने का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे में भगवान रामजानकी मंदिर की जमीन को लेकर हुआ यह विवाद और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ झड़प चिंता का विषय है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई अपेक्षित है।

छतरपुर जिले में नरवाई जलाने पर तत्काल रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही,

छतरपुर: जिला मजिस्ट्रेट श्री पार्थ जैसवाल ने सम्पूर्ण छतरपुर जिले में रबी की फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई (गेहूं, चना, मसूर, सरसों के डंठल) जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश जन सामान्य के हित, सार्वजनिक संपत्ति, पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (1) के तहत जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि जिले में रबी की फसल कटाई के पश्चात बहुसंख्यक किसान अपनी सुविधा के लिए खेतों में आग लगाकर डंठलों को नष्ट करते हैं। नरवाई में आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यह कृषि के लिए नुकसानदायक होने के साथ-साथ गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं और व्यापक संपत्ति की हानि का कारण बन सकता है। खेतों में आग लगने से अनियंत्रित होने पर जनसंपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति और जीवजन्तु भी नष्ट हो सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में कई किसान अब रोटावेटर और अन्य साधनों से गेहूं के डंठल खेत से हटाने लगे हैं, जो एक सकारात्मक पहल है। नरवाई में आग लगाने से अन्य किसानों की फसलों और जनहानि की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण इस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक था।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फसलों की कटाई में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने हेतु स्ट्रा रीपर अनिवार्य रूप से रखा जाए अथवा कंबाइंड हार्वेस्टर में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। जिले में चलने वाले कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर/स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम की सतत निगरानी जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जाएगी और बिना इनके पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। एक पक्षीय कार्यवाही से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा-163(5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष/आपत्ति या आवेदन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समस्त तहसीलदार कार्यालय, थाना प्रभारी कार्यालय और ग्रामीण/शहरी निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर इस आदेश को प्रदर्शित कर सामान्यजन एवं संबंधितों को इसकी जानकारी प्रदान करें।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। जिला प्रशासन ने किसान भाइयों से अपील की है कि वे खेतों में आग न लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।